साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स द्वारा संचालित चिटफंड कंपनी की संचालिका को केन्द्रीय जेल दुर्ग से लाया गया प्रोडक्शन वारंट में, जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमा किये रकम का 3 गुना हो जाने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी, ठगी कर हो गई थी फरार

April 23, 2022 Off By Samdarshi News

आरोपिया संचालिका वंदना भापकर वर्ष 2010-2021 के मध्य में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सन्ना क्षेत्र के लोगों को साढ़े छः वर्ष में जमा किये रकम का 3 गुना हो जाने का प्रलोभन देकर रकम जमा कर धोखाधड़ी, ठगी कर फरार हो गई

साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स चिटफंड कंपनी द्वारा जशपुर जिले के 112 लोगों से कुल रुपये 1804200 /- (अठारह लाख बयालिस सौ रुपये) निवेश कराकर ठगी किया गया

साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स चिटफंड कंपनी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है

आरोपी संचालिका के विरूद्ध थाना सन्ना में अप.क्र. 25/2018 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध

आरोपी संचालिका के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिला एवं कई अन्य राज्यों के थानों में पूर्व से अपराध दर्ज

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 2010-2021 के मध्य में साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी की संचालिका वंदना भापकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना सन्ना क्षेत्र के लोगों को साढ़े छः वर्ष में जमा किये रकम का 03 गुना हो जाने का प्रलोभन देकर रकम जमा करवाकर धोखाधड़ी, ठगी कर फरार हो गये थे। आवेदकों की शिकायत पर थाना सन्ना में साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स नाम से संचालित कंपनी के संचालकों के विरूद्ध धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराध घटित होना पाये जाने से संचालक बाला साहब भापकर को दिनांक 26.02.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् चालान माननीय न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण की आरोपिया वंदना भापकर पति बाला साहब भापकर उम्र 50 साल निवासी साईं दरबार लिंक रोड सुखवानी उद्यान चिचवाड़ा जिला पुणे (महाराष्ट्र) के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के थानों में पंजीबद्ध प्रकरण की आरोपिया होने से केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध थी, जिसे प्रोडक्शन वारंट में थाना सन्ना लाकर दिनांक 23.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।  

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपिया को प्रोडक्शन वारंट में प्राप्त करने में निरीक्षक भरतलाल साहू, आर. 92 विमलेश एक्का, आर. 595 मनोज जांगड़े, म.आर. 406 अर्चना किरण तिग्गा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।