थाना तोंगपाल क्षेत्रान्तर्गत आम नागरिक की हत्या एवं उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार कर पीटने की घटना में शामिल एक तथा नक्सली पाम्पलेट के साथ एक कुल दो नक्सली आरोपी गिरफ्तार
समदर्शी न्यूज ब्यूरो
सुकमा, जिला सुकमा में सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर, डी.टी.बनर्जी, उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ (परिचालन जगदलपुर रेंज) के मार्गदर्शन एव. सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक सुकमा के निर्देशन में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत शुक्रवार को नक्सली आरोपियों की उपस्थिति की मुखबीर से मिली सूचना पर थाना तोंगपाल से पी. मनोज कुमार कमाण्डेन्ट 227 वाहिनी सीआरपीएफ के नेतृत्व में टूआईसी ओम शुक्ला के हमराह 227 वाहिनी सीआरपीएफ एवं निरीक्षक विजय पटेल, थाना प्रभारी तोंगपाल के हमराह जिला बल का संयुक्त बल नक्सली आरोपियों की धरपकड़ हेतु ग्राम जैमेर, कोलेमकोंटा, झीरमघाटी व आसपास एरिया की ओर रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान जैमेर, कोलेमकोटा के जंगल पहाड़ी से 1 तथा झीरमघाटी कनकापाल मोड़ के पास से 1 कुल 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया।
पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम हिड़मा पोड़ियामी पिता स्व0 लखमा (मिलिशिया कमांडर, ईनामी 1 लाख छत्तीसगढ़ शासन द्वारा) उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया साकिन पुजारीपारा ग्राम कोलेमकोंटा, जैमेर, थाना तोंगपाल, तथा दुसरे ने अपना नाम लखमा कश्यप पिता बुधरा कश्यप (कमेटी अध्यक्ष) जाति माड़िया साकिन ग्राम झीरम जड़ीपारा कनकापाल, थाना दरभा जिला बस्तर का होना तथा प्रतिबंधित माओवादी संगठन में उपरोक्त पद पर कार्य करना बताया।
नक्सली आरोपी लखमा कष्यप की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 8 नग कम्प्यूटर प्रिन्ट नक्सली पाम्पलेट शासन विरोधी नारे व सीपीआई माओवादी दरभा डिवीजन लिखा हुआ बरामद किया गया। आरोपी के द्वारा शासन के नीतियों के बहिष्कार का प्रचार प्रसार करने एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने व आम जनता में भय उत्पन्न करने के उद््देश्य से कार्य किये जाने से आरोपी के विरूद्ध थाना तोंगपाल में अप0क्र0 27/2021 धारा 08 (1)(3)(5) छ0ग0 राज्य विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 का प्रकरण दर्ज किया गया एवं आरोपी हिड़मा पोड़ियामी दिनांक 28 फरवरी 2020 को थाना तोंगपाल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोलेमकोंटा, जैमेर निवासी ग्रामीण की हत्या करने एवं उसकी पत्नी को अभद्र व्यवहार कर पीटने की घटना में शामिल था। घटना के संबंध में थाना तोंगपाल में अपराध क्रमांक 04/20 धारा 147, 148, 149, 302, 294, 323, 435, 120 (बी), भादवि., 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज है। उक्त दोनों नक्सली आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सुकमा के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।