नाबालिग बालिका को अपहरण कर पीरला गुड़म जिला-रंगाड़ीडीह (तेलंगाना) ले जाकर दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल

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आरोपी के विरूद्ध थाना-पत्थलगांव में (1) अपराध क्रमांक 286/21 धारा 363, 366, 376, 323 भादवि, लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 212 की धारा 4,6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(v)(क)sc/st act तथा (2) अपराध क्रमांक 79/2022 धारा 363, 366, 376(2)(n) भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पत्थलगांव क्षेत्रान्तर्गत का प्रार्थी दिनांक 28 नवम्बर 2021 को थाना-पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत उसकी नाबालिग पुत्री कुनकुरी हॉस्टल में रहकर पढ़ती है, दिनांक 28 नवम्बर 2021 को प्रातः प्रार्थी अपने पुत्र के साथ उसकी नाबालिग पुत्री को लेने कुनकुरी गये थे, दोपहर में वापस घर आये तो घर में उसकी नाबालिग पुत्री ने बताया कि दिनांक 21 नवम्बर 2021 को दोपहर 2:00 बजे बस में बैठकर हॉस्टल कुनकुरी जा रही थी, तभी आरोपी घनश्याम यादव उर्फ घोनो ने मोबाइल से कॉल कर मैं तुम्हें पसंद करता हूं, शादी करना चाहता हूं, कहकर बहला-फुसलाकर बस से उतार कर मोटर सायकिल में बैठाकर आरोपी अपने घर ले गया और रात्रि में उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन दुष्कर्म किया। मना करने पर मारपीट किया। दिनांक 21 नवम्बर 2021 से 27 नवम्बर 2021 तक उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया, रिपोर्ट पर थाना-पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 286/21 धारा 363, 366, 376, 323 भा.द.वि. एवं लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 212 की धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई, आरोपी घोनो उर्फ घनश्याम यादव घटना दिनांक से फरार था।

दिनांक 4 मार्च 2022 को पुनः उक्त प्रार्थी थाना-पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 02 मार्च 2022 को अपनी पत्नी के साथ बैल चराने गया था, उसका पुत्र पत्थलगांव गया था, शाम को घर वापस आने पर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत उसकी नाबालिग पुत्री घर में नहीं थी, आसपास रिष्तेदारों में पता-तलाश किये, पता नहीं चला, उसे शंका है कि उसकी नाबालिग पुत्री को संदेही घोनो उर्फ घनश्याम यादव बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है, रिपोर्ट पर थाना-पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 79/2022 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई।

विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम तेलंगाना पीरला गुड़म रंगाड़ीडीह भेजी गई, जहां से पीड़िता नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर पीड़िता एवं आरोपी को थाना-पत्थलगांव लाया गया, पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया, पीड़िता ने कथन में बताया कि घोनो उर्फ घनश्याम द्वारा पीड़िता को दिनांक 2 मार्च 2022 को शादी करने का झांसा देकर बहला- फुसलाकर पीरला गुड़म जिला रंगाड़ीडीह (तेलंगाना) ले गया, जहां पर कार्टून फैक्ट्री के रूम में रहकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। प्रकरण में विवेचना दौरान 366,376(2)(n) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(v)(क) sc/st act की धारा जोड़ी गई।आरोपी घोनो उर्फ घनश्याम उम्र 23 वर्ष निवासी पाकरगांव रूपापारा पत्थलगांव के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनांक 19 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई। इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक एन.एल.राठिया थाना प्रभारी पत्थलगांव, सहायक उप निरीक्षक जयसिंह मिर्रे, आरक्षक क्रमांक 169 पवन पैंकरा, आरक्षक क्रमांक 616 प्रमोद कुमार जोल्हे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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