नाबालिग बालिका का अपहरण कर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया जेल

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आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में भादवि की धारा 363 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 497/21 हुआ था पंजीबद्ध, विवेचना के बाद जोड़ी गई भादवि की धारा  366, 376 एवं 4, 6 पास्को एक्ट

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना बलौदा में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि पीड़िता को दिनांक 26 नवम्बर 21 को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 497/21 धारा 363 भादवि कायम किया गया।

प्रकरण नाबालिक बालिका से सम्बंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते सायबर सेल से तकनीकी सहायता एकत्र किया गया। सायबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना से टीम तैयार कर प्रकरण की अपहृता का सतत रूप से पता तलाश किया जा रहा था। दिनांक 18 मई 22 को आरोपी प्रेमसागर अंचल उम्र 22 वर्ष सा.ग्राम बोरसी थाना पामगढ़ के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया।

पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन दर्ज कराया गया। पीड़िता ने अपने कथन मे आरोपी प्रेमसागर अंचल द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाकर जोर जबरदस्ती कर शारीरिक शोषण करना बतायी, जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ा गया है।

प्रकरण के आरोपी प्रेमसागर अंचल से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर एवम् पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे जेल दाखिल कराया गया। इस कार्यवाही मे उपनिरीक्षक कामिल हक, सहायक उपनिरीक्षक युगल शर्मा, प्रधान आरक्षक अरुण कौशिक, आरक्षक श्यामभूषण राठौर, महिला आरक्षक करुणा खैरवार, थाना पामगढ़ से आरक्षक शिवसाय सागर तथा सायबर सेल टीम का सराहानीय योगदान रहा।

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