नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को थाना जांजगीर पुलिस टीम ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

आरोपी दिनेश के विरुद्ध थाना जांजगीर में भादवि की धारा 363 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 411/19 था पंजीबद्ध, अपहृता के कथन पश्चात मामले में जोड़ी गई धारा 366,376 भादवि एवं 6 पाक्सो एक्ट

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में दी गई जानकारी के अनुसार प्रकरण नाबालिग बालिका से सम्बंधित होने एवम् प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण की अपहृता व अज्ञात आरोपी का सतत रूप से पता तलाश किया जा रहा था। अपहृताके कथन पश्चात मामले में धारा 366,376 भादवि 6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया। मामले में साईबर से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस की एक टीम तैयार कर गाजीपुर उत्तरप्रदेश रवाना किया गया था। पुलिस पार्टी द्वारा लगातार पीड़िता एवं संदेही के तलाश में उतर प्रदेश में डेरा डालकर ईंट भट्टा से बरामद करने में कामयाबी मिली।

दिनांक 22 मई 2022 को पीड़िता एवं आरोपी दिनेश निवासी देवरहा थाना जांजगीर को जांजगीर थाना लेकर आया गया। आरोपी दिनेश निवासी देवरहा थाना जांजगीर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट जांजगीर में न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में उप निरीक्षक अवनीश श्रीवास, प्रधान आरक्षक मोहन साहू, महिला आरक्षक रेखा यादव का सराहानीय योगदान रहा।

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