यातायात सुव्यवस्थित करने एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ली संयुक्त बैठक, ट्रांसपोर्टर, कोल वासरी एवं अन्य उद्योगों के संचालक तथा परिवहनकर्ता हुए सम्मिलित

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महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए वाहन मालिकों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जितेन्द्र शुक्ला  कलेक्टर जांजगीर-चांपा की अध्यक्षता में एवं विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा की उपस्थिति में दिनांक 27 मई 22 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में ट्रांसपोर्टरों, कोल वासरी एवं अन्य उद्योगों की संचालकों तथा परिवहनकर्ताओं की मीटिंग आहूत की गई।

बैठक में मुख्य रूप से व्यापार को निर्बाध रूप से चलने, आमजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत एवं परेशानी न हों इस बात का ध्यान रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामायिक दुखद मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए, निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखते हुए वाहन मालिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

आवागमन के दौरान भारी वाहन के सुरक्षित चालन हेतु वाहन पूर्ण रूप से रोड में चलने हेतु फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो एवं वाहन में रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण कागजात,परमिट, फस्ट एड बाक्स कागजात हो।

वाहन में स्पष्ट रूप से गाड़ी का नंबर लिखा हो एवं वाहन के चारों तरफ रेडियम पट्टी अनिवार्य रूप से लगी हो।

वाहनों के आगे एवं पीछे की सभी लाईट चालू रहें यह सुनिश्चित किया जावें।

वाहन के सभी टायर अच्छी स्थिति में हो एवं बिना लिफटर के कोई भी वाहन का चालन न हो।

वाहन चालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों, प्रशिक्षित हो, ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त किया हो, नशे की हालत में न हों, इसलिए गंतव्य स्थान से ही उसकी जांच कर चालकों का ब्रीथ एनालाईजर से चेकिंग उपरांत ही वाहन रवाना हों।

एश, रेती, पोल, धान का भुसा इत्यादि जिन्हें ढककर ले जाना आवश्यक होता है उन्हें यार्ड से निकलने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि माल/सामग्री तिरपाल से अच्छी तरह ढकी हो।

प्रत्येक 06 माह में वाहन मालिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण-पत्र वाहन के आवश्यक दस्तावेज के साथ रखें।

वाहन मालिक यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक के साथ हेल्फर आवश्यक रूप से हों।

किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चारों ओर कोन या रेडियम लगाकर स्थल को सुरक्षित करें, ताकि उस वाहन से और कोई दुर्घटना न हो।

जांजगीर शहर में भारी वाहन चालक आवागमन हेतु डायवर्सन रूट का प्रयोग करेंगे।

बलौदा-नैला-करमंदा-मड़वा होते हुए चांपा रायगढ़ की ओर।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 का प्रयोग कर बिलासपुर की ओर।

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