अवैध रूप से विक्रय करने हेतु रखे 15 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल,

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थाना तुमला में आरोपी धरम राम सिदार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 42/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर  

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26 मई 2022 को मुखबीर से थाना तुमला को सूचना मिला कि वार्ड क्रमांक 1 तुमला का रहने वाला धरम राम सिदार अपने घर में अवैध रूप से हाथ-भट्ठी से निर्मित महुआ शराब बनाकर विक्रय कर रहा है, इस सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ तत्काल धरम राम सिदार के घर के पास जाकर महुआ शराब बनाकर विक्रय करने के संबंध में पूछताछ उपरांत तलाशी लिया गया, तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 3 प्लास्टिक डिब्बा में रखा कुल 15 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब कीमती रूपये 1500 /- मिलने पर जप्त कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण के आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी धरम राम सिदार उम्र 55 वर्ष निवासी तुमला को दिनांक 26 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।  

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही, अवैध शराब की जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक चंद्रकुमार सिंगार, प्रधान आरक्षक 238 बिरद साय पैंकरा, प्रधान आरक्षक 13 जेम्स खलखो, आरक्षक 740 सोनू सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।  

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