जंगल में सुअर का शिकार करने लगाए गए करंट के चपेट में आने से हुई मृत्यु, आरोपियों के विरुद्ध अपराधिक मानव-वध धाराओं के अंतर्गत किया गया अपराध पंजीबद्ध

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प्रकरण में संलिप्त 3 आरोपियों को थाना नगरदा द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक रामजी उम्र 52 वर्ष निवासी बहेरा थाना नगरदा जो दिनांक 27 मार्च 2022 की रात्रि 8:00 बजे अपने अन्य साथियों के साथ जंगल की ओर गया था, वापस नही आने तथा पता नही चलने पर दिनांक 28 मार्च 22 को रामजी  के पुत्र सुरेंद्र कुमार के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना नगरदा में गुम इंसान क्रमांक 04/22 कायम किया गया।दिनांक 29 मार्च 2022 को पतासाजी के दौरान राम जी का शव नगरदा नहर में मिलने से थाना नगरदा में मर्ग क्रमांक 2/22 धारा 174 जा.फौ. कायम किया गया था।

जांच के दौरान मृतक के साथ गए व्यक्तियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना दिनांक को सुअर का शिकार करने के लिये तार बिछाया जाना, जिसके चपेट में मृतक रामजी  के आ जाने से मौके पर उसकी मृत्यु हो जाने पर साक्ष्य छुपाने के लिये शव को नहर में फेंक देना बताया गया। जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरदा में अपराध क्रमांक 79/22 धारा 304, 201, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया।

आरोपियों द्वारा आरोप स्वीकार करने पर प्रकरण के आरोपी 01-लीलाधर सिंह उम्र 24 वर्ष, 02-दिलीप सिंह उम्र 28 वर्ष दोनो निवासी कालाभांठा पहाडगांव थाना उरगा जिला कोरबा, 03– मनोज कुमार उम्र 27 वर्ष निवासी बुढियापाली थाना उरगा जिला कोरबा को दिनांक 28 मई 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने व विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक चन्द्रप्रकाश कंवर- थाना प्रभारी नगरदा, सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह राज, प्रधान आरक्षक  छगन साहू एवं थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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