शराब पीने के लिये पैसा नहीं देने पर मारपीट करने वाले आरोपी गिरफतार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में
May 31, 2022आरोपी को दिनांक 31.05.22 को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 60/2022 धारा 294′ 506, 323,327 भादवि पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मुकेश कुमार बघेल उम्र 38 वर्ष निवासी दहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उत्तर प्रदेश जो दिनांक 24.05.22 को रात्रि निर्माणाधीन एनएच 149 सारागांव मुरकट्टी देवी मंदिर के पास आम जगह पर हाईवा में लोड मिट्टी खाली कर रहा था समय रात्रि 11.30 बजे नितेश राठौर आया और प्रार्थी से शराब पीने के लिये 1000 रुपये मांगा।
प्रार्थी द्वारा पैसा नही देने पर नितेश राठौर धमकी देते हुए गंदी गंदी गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए डण्डा से मारपीट किया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अपराध कंमाक 60/2022 धारा 294, 506, 323, 327 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी को दिनाँक 31.05.22 को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी नितेश राठौर द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी नितेश राठौर को दिनाँक 31.05.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, प्रधान आर 939 यशवत राठौर, सहेत्तर पाटले, आरक्षक अश्वनी राठौर, कैलाश चंद्रा एवं किशन बरेठ का सराहनीय योगदान रहा।