किसान के साथ धोखाधड़ी कर बैंक के खाते से रकम निकालने का आरोपी भेजा गया जेल,

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आरोपी महेन्द्र चन्द्रा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 221/ 2022, धारा 420 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनीराम राठिया पिता स्वर्गीय रामचरण राठिया उम्र 54 वर्ष निवासी पतरापाली चौकी रजगामार थाना बालको का लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पुराना बस स्टैण्ड कोरबा में खाता क्रमांक 106006058601 संचालित है, आरोपी महेन्द्र चन्द्रा मेरे निवास स्थान पर जाकर एक्सिस बैंक कोरबा से केसीसी लोन देने की बात कही गई तथा लोन के प्राप्त करने संबंधी मेरे सभी दस्तावेज उसके द्वारा जमा करवाया गया था। बैंक से मेरा लोन पास हो गया, जिसे मेरे नाम से संचालित उक्त सहकारी बैंक के मेरे खाता में राशि जमा हो गया। उक्त एजेन्ट के द्वारा मुझसे सहकारी बैंक का चेक एक्सिस बैंक के मैनेजर द्वारा मंगाया जा रहा है,  जिससे आपका राशि जमा होगा, कहते हुये मुझसे चेक क्रमांक 427413 पर दस्तखत करवाकर ले गया। दिनांक 27 दिसंबर 2021 को अपने सहकारी बैंक के खाते से रकम निकालने गया तब पता चला कि मेरे उक्त बचत खाता से 3 लाख रूपये राशि का आहरण कर लिया गया है। रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया मामले में आरोपी आरोपी महेन्द्र चन्द्रा पिता सीताराम चन्द्रा उम्र 25 वर्ष निवासी पता जमगहन थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. वर्तमान निवास परसाभाठा पटेल मोहल्ला बालको थाना बालको नगर जिला कोरबा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है।

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