मोबाईल एवं पैसे लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

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आरोपी के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 236/22 धारा 394 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अंकुर राठौर उम्र 18 वर्ष निवासी चांपा सिवनी ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसके गांव का खिलेश्वर राठौर द्वारा पैसे की मांग किया एवं पैसा नहीं देने पर प्रार्थी से गाली-गलौच एवं मारपीट कर 500/- रूपये तथा इसके साथी प्रकाश से एक मोबाईल और 500/- रूपये लूट लिया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चांपा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 236/22 धारा 394 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए थाना चांपा द्वारा आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से दो नग मोबाईल एवं 1000/- रूपये बरामद किया गया।

आरोपी खिलेश्वर राठौर उम्र 31 वर्ष निवासी अमहापारा सिवनी को दिनांक 04 जून 22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक बद्री प्रसाद तिवारी, नागेश तिवारी,   प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, अजय कृष्ण चतुर्वेदी, आरक्षक रोहित कहरा, ईश्वरी राठौर एवं गौरीशंकर राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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