जातिगत गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले चार आरोपी हुए गिरफ्तार, न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल को थाना बलौदा द्वारा किया गया गिरफ्तार

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आरोपियों के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध कमांक 157/22 धारा 341, 294, 506, 323, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया था, विवेचना के उपरान्त प्रकरण में धारा 3(2)(v) क अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जोड़ी गई.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9 अप्रैल 2022 को प्रार्थी सत्यपाल ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि परसदा मार्ग नाला पूल के पास गाड़ी चलाने की बात को लेकर डिगेश पटेल एवं हेमंत पटेल अपने साथी सुनील पटेल, अमर पटेल के साथ मिलकर अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया.

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध कमांक 157/22 धारा 341, 294, 506, 323, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया. मामले में प्रार्थी एवं गवाहों के कथन के आधार पर आरोपियों द्वारा जातिगत गाली गलौज एवं मारपीट कर चोट पहुंचाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 3 ( 2 ) ( v ) क अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जोड़ी गई.

आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण सुनील पटेल उम्र 43 वर्ष,  हेमंत पटेल  उम्र 21 वर्ष,  डिगेश पटेल उम्र 21 वर्ष एवं अमरनाथ उम्र 32 वर्ष निवासी सभी परसदा को दिनांक 04 जून 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया. आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहायक उप निरीक्षक संजय शर्मा, प्रधान आरक्षक राजमणी द्विवेदी, आरक्षक श्याम भूषण राठौर, संतोष, रामभरोस कश्यप, महेश राज, प्रह्लाद निर्मलकर, सत्यप्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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