फाइन इंडिया चिटफंड कंपनी के 10 सालों से फरार डायरेक्टर सईद अहमद को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

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आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 183/12 धारा 420, 34 भादवि तथा छग निक्षेपको के हितों के सरंक्षण अधिनयम की धारा 6,10 के अंतर्गत अपराध है पंजीबद्ध

प्रकरण के फरार अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरिशंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि फाइन इंडिया कंपनी द्वारा अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर ग्राहकों से पैसा जमा कराने एवं रकम वापस नहीं करने की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 183/12 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास एवं पता तलाश की जा रही थी। आरोपी गिरफ्तारी के डर से लगातार अपना स्थान बदल रहा था। विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना के आधार पर सईद अहमद उम्र 44 वर्ष निवासी कानपुर को सूरजपुर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल शिवरीनारायण से पुलिस टीम भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 13 जून 22 को न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ़्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक रविन्द्र अनंत, सहायक उपनिरीक्षक रामेश्वर यादव एवं प्रधान आरक्षक रुद्र कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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