शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना अकलतरा को मिली सफलता, आरोपी के कब्जे से अपहृता को किया गया बरामद

आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से किया गया गिरफ्तार, आरोपी को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने दिनांक 09 जून 22 को थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी नाबालि लड़की घर से कोचिंग जाने के लिये निकली थी, जो वापस घर नहीं आयी. प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 238/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की अपहृता एवं अज्ञात आरोपी कि लगातार पतासाजी की जा रही थी, विवेचना के दौरान साइबर सेल से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर अपहृता का पुणे महाराष्ट्र में होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना अकलतरा से टीम गठित कर पुणे महाराष्ट्र रवाना किया गया. जहां ग्राम टाकवे (तलेगांव) थाना तलेगांव जिला पुणे (महाराष्ट्र) में कोटमीसोनार निवासी युगल किशोर श्रीवास के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया.

अपहृता द्वारा अपने कथन में युगल किशोर श्रीवास के द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ पुणे महाराष्ट्र ले जाना और शादी करने का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करना बताई. जिस पर प्रकरण में धारा 366-क, 376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गई. आरोपी युगल किशोर श्रीवास को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया।

आरोपी युगल किशोर श्रीवास निवासी स्टेशनपारा कोटमीसोनार थाना अकलतरा को दिनाँक 17 जून 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया. आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट, सहायक उपनिरीक्षक नाजीर हुसैन, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले, आरक्षक विरेश सिंह  का सराहनीय योगदान रहा।

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