दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाला फरार आरोपी पति भी आया पुलिस गिरफ्त में, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

Advertisements
Advertisements

प्रकरण के आरोपी सास एवं ससुर को पूर्व में दिनाँक 06 जून 22 को भेजा गया है न्यायिक अभिरक्षा में

थाना शिवरीनारायण में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 177/22 धारा 498ए, 34 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी वर्ष 2020 में रमाकांत साहू निवासी ग्राम खोखरी के साथ हुई थी। शादी के बाद से इसके पति एवं उसके सास और ससुर द्वारा दहेज में 02 लाख रूपये एवं मोटर सायकल की मांग करने लगे और नहीं देने पर प्रार्थिया को घर से निकाल दिए।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 177/22 धारा 498ए, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला अपराध से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी सास और उसके ससुर को पूर्व में गिफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

प्रकरण का आरोपी घटना दिनाँक से फरार था, जिसकी लगातार पता-तलाश की जा रही थी. रमाकांत साहू उम्र 28 वर्ष को उसके घर आने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल शिवरीनारायण पुलिस द्वारा उसके घर मे दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपी पति रमाकांत साहू निवासी खोखरी को दिनाँक 20 जून 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया. आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर यादव, महिला प्रधान आरक्षक मंजूसिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!