मोबाईल फोन द्वारा छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

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थाना बलौदा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 258/22 धारा 354 (घ) 507.509 (ख) भादवि एवं धारा 3 (1) (ब) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध

आरोपी को दिनाँक 21 जून 22 को कोरबा से किया गया गिरफ्तार

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थिया ने दिनांक 19 जून 22 को थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि किसी अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा प्रार्थिया से मोबाईल फोन में अश्लील बातें कर जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है. जिस पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 258/22 धारा 354 (घ) 507.509 (ख) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. प्रकरण महिला संबधी अपराध होने एवं प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी की पतासाजी की जा रही थी.

विवेचना के दौरान साईबर सेल से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी के कोरबा में रहने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना बलौदा से टीम कोरबा भेजकर आरोपी दीपक पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी दादरखुर्द चौकी मानिकपुर कोरबा को गिरफ्तार किया गया. आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाईल जप्त किया गया. प्रकरण की पीडिता अनुसूचित जाति की सदस्य होने से प्रकरण में धारा 3 (1) (ब) एससी / एसटी एक्ट जोड़ा गया. आरोपी को दिनांक  21 जून 22  को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया. आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, महिला प्रधान आरक्षक जीवन्ती कुजूर, आरक्षक सहबाज खान, अमन राजपूत, विरेन्द्र टण्डन, चंद्रकांत कश्यप एवं योगेश यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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