पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

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आरोपी के विरूद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 167/22 धारा 498क, 306 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मृतिका दीपा श्रीवास निवासी करही की शादी वर्ष 2017 में कटौद निवासी रमाशंकर श्रीवास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रमाशंकर अपनी पत्नी को घरेलू बात को लेकर हमेशा मारपीट करता था। दिनांक 14 अप्रैल 20 को रमाशंकर बच्चों को डांट रहा था, जिसे दीपा श्रीवास के द्वारा डांटने से मना करने पर रमाशंकर गुस्से में आकर अपनी पत्नी से मारपीट किया एवं पूर्व से भी मृतिका से मारपीट कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर प्रताड़ित करता था, जिसके कारण दीपा श्रीवास अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली. जिसे ईलाज के लिए सिम्स अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया।

मृतिका द्वारा मरणासन्न कथन के दौरान अपने पति के द्वारा अक्सर मारपीट करना व घरेलू बात पर लड़ाई झगड़ा करना बताया गया था। ईलाज के दौरान दिनांक 20 अप्रैल 20 को दीपा श्रीवास की मृत्यु सिम्स बिलासपुर में हो गई, जिस पर मर्ग क्रमांक 42/20 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। जांच में आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को घरेलू विवाद पर हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट करना पाया गया। मर्ग जांच उपरांत थाना नवागढ़ में दिनांक 23 जून 22 को अपराध क्रमांक 167/22 धारा 498क, 306 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी रमाशंकर श्रीवास उम्र 28 वर्ष निवासी कटौद को गिरफ्तार कर दिनांक 23 जून 22 को न्यायालय में पेश किया गया जहॉ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल, उप निरीक्षक व्यास नारायण भारद्वाज, आरक्षक तेरस साहू एवं टुकेश्वर साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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