यातायात पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही मोटरयान अधिनियम उल्लंघन पर चालान एवं लायसेंस निलंबन की कार्यवाही, 2 वाहन चालकों के लायसेंस निलंबन की हुई कार्यवाही
June 24, 2022विगत दो दिनों में मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालकों से कुल 111 प्रकरण में 35,800/- रूपये समन शुल्क किया गया वसूल
अब तक की गई कुल 57 वाहन चालकों के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
यातायात पुलिस के द्वारा दिनांक 22 जून 22 से 23 जून 22 को 111 मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिसमे सीट बेल्ट में 09 प्रकरण में 2700/- रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी 25 प्रकरण में 7500/-रूपये, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने पर 17 प्रकरण में 5100/-रूपये, रिफलेक्टर ग्लास नहीं होने पर 33 प्रकरण में 9900/- रुपये, बिना हेलमेट 09 प्रकरण में 4500/-रूपये एवं अन्य 18 प्रकरण में 6100/-रूपये का चालानी कार्यवाही किया गया।
मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर 2 वाहन चालकों के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई। तेज गति, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने, मालवाहक में सवारी बैठाने, शराब पीकर वाहन चलाने एवं सिग्नल जम्प करने पर लायसेस निलंबन का है प्रावधान। शहर यातायात प्रबंध व्यवस्था को देखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु आम जनता को समझाईश देते हुए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने एवं वाहन के साथ आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की हिदायत दिया गया। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील भी की गई।