शराब पीकर मारपीट कर प्रताड़ित एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी पति को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

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आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 104/22 धारा 306,498 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रकरण के सम्बन्ध में मिली जानकारी के अनुसार मृतिका श्रीमती मनोज कुमारी साहू की शादी ग्राम करौवाडीह निवासी रामरतन साहू के साथ वर्ष 2013 में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, जिनके दाम्पत्य जीवन से दो बच्चे पुत्र मनीष साहू उम्र 04 वर्ष एवं पुत्री कुमारी प्रीति साहू उम्र 06 माह की थी। मृतिका का पति रामरतन साहू हमेशा शराब पीकर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। दिनांक 21 जनवरी 19 को रामरतन साहू द्वारा शराब सेवन कर अपने पत्नी के साथ मारपीट किया, जिससे प्रताडित एवं परेशान होकर अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर दिनांक 22 जनवरी 19 को गांव के इन्द्रा सागर तालाब के गहरे पानी में कूद कर बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। जिस पर थाना जैजैपुर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

मर्ग जांच में आरोपी रामरतन साहू द्वारा अपने पत्नी मृतिका को शराब पीकर मारपीट कर प्रताड़ित करने से आत्महत्या करना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 104/22 धारा 306,498 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी पति रामरतन साहू निवास करौवाडीह को ग्राम कड़ारी थाना बाराद्वार से गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटनाकारित करना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 25 जून 22 को न्यायालय पेश किया गया, जहॉ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक मथुरा प्रसाद मन्नेवार, जयराम सिदार, आरक्षक जयप्रकाश उरांव एवं राजेश यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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