पत्नी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

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आरोपी के विरुद्ध थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 158 / 2022 धारा 306 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मृतिका की शादी वर्ष 2018 में सुरेंद्र कमलेश निवासी सोनादुला के साथ हुई थी, शादी के बाद दोनों पति पत्नी कमाने खाने जम्मू काश्मीर गये थे। पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका कर शराब पीकर मारपीट करता था. माह दिसम्बर 2019 में दोनों पति पत्नी कमा खाकर वापस ग्राम सोनादुला आये थे, दिनांक 28 दिसंबर 2019 को मृतिका अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर थाना मालखरौदा में मर्ग क्रमांक 72/19 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया. जांच के दौरान मृतिका के परिजनों का कथन लेखबद्ध किया गया, जांच में आरोपी द्वारा अपनी पत्नी से मार-पीट कर प्रताड़ित करना, जिससे क्षुब्ध होकर आत्महत्या करना पाया गया।

आरोपी दूसरी शादी कर अपने पत्नी के साथ कमाने खाने बाहर चला गया था। आरोपी के विरुद्ध थाना मालखरौदा में अपराध कमांक 158 / 2022 धारा 306 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला अपराध से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के उसके ससुराल बरेकेल में छुपे होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना मालखरौदा पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी के ससुराल में दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपी सुरेन्द्र कमलेश उम्र 28 वर्ष निवासी सोनादुला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने व अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनांक 05 जुलाई 22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक – प्रवीण राजपूत, हायक निरीक्षक – जे.के वर्मा, आरक्षक – राजू खुंटे एवं शत्रुधन जांगड़े का सराहनीय योगदान रहा।

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