प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

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आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 290/2022 धारा 294,307 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

दिनांक 06 जुलाई 2022 को प्रार्थी प्रीतम रत्नाकर निवासी साजापाली ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका छोटा भाई प्रमोद रत्नाकर खून से लथपथ हालत में घर आकर बताया कि दोपहर 01:00 बजे गांव के छोटे तालाब में मछली मारने गया था, तब गांव का राजू खरे आया और मेरी पत्नी के साथ गलत नियत रखते हो, बोलते हुये गंदी गंदी गाली-गलौच कर अपने अपने हाथ में रखे लोहे के तबली से सिर में प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाकर भाग गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुध्द थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 290/2022 धारा 294,307 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए थाना अकलतरा द्वारा आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी राजू खरे को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे के तबली को बरामद कर आरोपी को दिनांक 07 जुलाई 22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लखेश केंवट, हायक निरीक्षक  नाजीर हुसैन, विजय शर्मा,    प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, विरेन्द्र भैना एवं शेषनारायण साहू  का सराहनीय योगदान रहा।

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