16 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रंजित धनवार को बागबहार पुलिस ने किया गिरफ्तार
थाना बागबहार में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 77/2022 धारा 363, 366(क), 376, 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
थाना बागबहार क्षेत्र निवासी प्रार्थिया 42 वर्षीय महिला ने दिनांक 06 जून 2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उक्त दिनांक के प्रातः में इसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर में थी, प्रार्थिया अपने पति के साथ खेत में काम करने गई थी, काम करने के उपरांत दोपहर में जब प्रार्थिया वापस घर में आई तो देखी कि इसकी नाबालिग लड़की घर में मौजूद नहीं थी, परिजनों द्वारा उसका आस-पास पता किये कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से अपहृता एवं आरोपी के ग्राम-गुनिया बरवाटोली थाना घाघरा जिला गुमला (झारखंड) में मौजूद होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर जाकर दबिश देकर अहपृता को आरोपी रंजित धनवार के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर बताई कि रंजित धनवार विगत लॉकडाउन के दौरान बोर वाहन में कार्य करने के लिये उनके गांव में आया हुआ था एवं पड़ोस के मकान में रह रहा था, इसी दौरान वह उसके साथ शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया एवं दिनांक 06 जून 2022 को बहला- फुसलाकर अपने घर ग्राम-गुनिया बरवाटोली थाना घाघरा जिला गुमला (झारखंड) में जाकर दुष्कर्म करना बताई। आरोपी का कृत्य धारा 366(क), 376, 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट पाये जाने पर आरोपी रंजित धनवार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम-गुनिया बरवाटोली थाना घाघरा जिला गुमला (झारखंड) को दिनांक 07.07.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक जे.आर. कुर्रे, स.उ.नि. रामनाथ राम, आर. 326 कोसमोस तिर्की, म.आर. 743 शारदा नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।