17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने राजगढ़ (मध्य प्रदेश) से किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल…..!

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आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के बाद उसे 30 हजार रुपये में विक्रय करने हेतु कर लिया था सौदा, सौदा पूर्ण होने के पूर्व ही पुलिस ने अपहृता को बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया

आरोपी का नाबालिग पीड़िता से मोबाइल फोन के माध्यम से हुआ था संपर्क

चौकी कोतबा थाना बागबाहर में आरोपी कतलु लोधी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 70/2022 धारा 363, 366(क), 376(2)(N) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी कोतबा क्षेत्र निवासी प्रार्थी पिता ने दिनांक 15 मई 2022 को चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी कोतबा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान साइबर सेल की सहायता मुखबिर की सूचना के आधार पर अपहृत नाबालिग लड़की का लोकेशन ग्राम सनोरिया (राजस्थान) में मिलने पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर टीम को राजस्थान के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीम के पहुंचने के पूर्व ही अपहृता एवं आरोपी का लोकेशन भैसवा मंदिर (मध्यप्रदेश) में मिलने पर पता-तलाश कर अपहृता को दस्तयाब किया गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर वापस चौकी कोतबा लाया गया।

अपहृत नाबालिग लड़की का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर बताई कि उसका आरोपी से परिचय फोन के माध्यम से हुआ था, आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करना बताई, बाद में उसे बेचने के उद्देश्य से राजस्थान ले गया था। वहां पर नहीं बिकने पर वापस ग्राम भैसवा जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश) में आने पर 30 हजार रुपए में विक्रय करने हेतु बातचीत हुआ था। लेकिन उसके पूर्व पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी का कृत्य धारा 366(क), 376(2)(N) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट पाये जाने पर आरोपी कतलु लोधी उम्र 20 वर्ष निवासी सूरजपुरा थाना मजीराबाद भोपाल (मध्य प्रदेश) को दिनांक 10 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।   

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में सहायक उपनिरीक्षक टेकराम सारथी, प्रधान आरक्षक 323 रामानुजम पांडेय, आरक्षक 270 सोनू सिंह, महिला आरक्षक 598 अल्पना तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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