शादी का झांसा देकर पिछले 7 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी रिपोर्ट दर्ज होने के 14 घंटे के भीतर हुआ गिरफ्तार

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आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भादवि एवं 4,6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मानिकपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा

जिले मे नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के द्वारा पदस्थापना के दौरान ही महिलाओं के ऊपर घटित अपराध में प्राथमिकता से कार्यवाही करने हेतु सर्व थाना चौकी प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। दिनांक 12 जुलाई 2022 पीड़िता ने लिखित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना दिनांक अक्टूबर 2017 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य में आरोपी हरीश कुमार सूर्यवंशी के द्वारा स्कूल में पढ़ाई के दौरान पहले बलात्कार किया, फिर शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करता आ रहा है, फिर शादी से इन्कार कर दिया। मामले में धारा 376 भादवि एवं 4,6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू द्वारा मामले के आरोपी को तत्काल गिरफ़्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।  मानिकपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी हरीश कुमार सूर्यवंशी को 14 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

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