एसआईटी.टीम द्वारा की त्वरित कार्यवाही : फर्जी डिग्री वालों को शिक्षाकर्मी की नौकरी देने वाले मगरलोड जनपद के तत्कालीन सीईओ कमलाकांत तिवारी को धमतरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

July 20, 2022 Off By Samdarshi News

आरोपी को सोमवार को देर रात्रि गृहनिवास भिलाई से घेराबंदी कर पकड़ा गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

संक्षिप्त विवरण –  थाना मगरलोड में पंजीबद्ध अपराध 124 / 2011 धारा 420 , 467 , 468 , 471,120 , या भादवि० का पंजीयन आवेदक कृष्ण कुमार साहू साकिन चंदना के द्वारा जनपद पंचायत मगरलोड में वर्ष 2007 के दौरान शिक्षाकर्मी वर्ग -03 की भर्ती में तत्कालीन सीईओ० के० के० तिवारी द्वारा अभ्यर्थियों के अको को बढाकर , बनावटी अंक प्रदान कर अमान्य तथा कुटरचित प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों को अंक प्रदान कर चयन किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुआ था।

पूर्व में सीआईडी द्वारा जॉच की जा रही थी जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित कर तत्काल अग्रिम कार्यवाही हेतु जाँच के लिए आदेशित किया गया था।

एसआईटी.में थाना प्रभारियों की टीम गठित कर जाॅच एवं विवेचना में संकलित साक्ष्य पूर्व विवेचनाधिकारियों के द्वारा प्रकरण में जप्त किये गये दस्तावेज एवं अभ्यर्थियों के आवेदन में सलग्न दस्तावेजों जिसके आधार पर आरोपी के. के. तिवारी व अन्य के द्वारा अंक प्रदान कर आरोपी के द्वारा अंक तालिका जारी कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन पश्चात अपात्र अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की नियुक्ति आदेश जारी करना , पात्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को जानबूझकर नियुक्ति से वंचित कर अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के संबंध में साक्ष्य पाये जाने से

तत्कालीन जनपद सीईओ कमलाकांत तिवारी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना किया गया  था।

नाम आरोपी: 01. कमलाकात तिवारी उर्फ के.के. तिवारी उम्र 52 वर्ष तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मगरलोड हाल परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग , निवासी 01 सी मैत्रीविहार कोहका निलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ०ग०) को दिनांक 19.07.22 को विधिवत गिरफ्तार कर थाना मगरलोड अपराध कमांक : – 124/11 धारा 420 , 467 , 468,471.120 बी मादवि 3 ( 9 ) 4 एसटी / एससी एक्ट के तहत आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।