बकायदारों की सुविधा हेतु एक मुश्त निपटान योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

परिवहन विभाग द्वारा बकायदारों की सुविधा हेतु वन-टाईम सेटलमेंट (एकमुश्त निपटान) योजना लायी गई थी। जिसकी अवधि 31 मार्च 2022 तक लागू किया गया था। उक्त योजना की तिथि को पुनः 02 अगस्त 2022 को इस योजना को आगामी अवधि  31 मार्च 2023 तक लागू किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत मासिक, त्रैमासिक वाहनों में 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट के साथ वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत मासिक/त्रैमासिक टैक्स जमा करने हेतु जिला परिवहन कार्यालय जशपुर में संपर्क कर इस योजना का लाभ 31 मार्च 2023 तक ले सकते है। निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने पश्चात् टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। उन्होंने बताया कि बकाया टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम में कर, उस यान पर, जिसके कि संबंध में वह शोध्य है, साथ ही उसके उपसाधनों पर भी प्रथम प्रभार होगा और ऐसे मोटरयान और उसके उपसाधनों को भू-राजस्व की वसूली से संबंधित समुचित विधि के अधीन, कर, शास्ति या ब्याज की वसूली के लिए कुर्क किया जा सकेगा तथा बेचा जा सकेगा।

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