राज्य शासन द्वारा 19 अगस्त को ’श्री कृष्ण जन्माष्टमी’ के दिन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस किया घोषित, जिला, संभाग और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे

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श्री कृष्ण जन्माष्टमीपर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकाने बंद रहेगी

शुष्क दिवस में प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरंेट बार, होटल बार, क्लब आदि बंद रखे जाएंगे

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

राज्य शासन द्वारा 19 अगस्त को ’श्री कृष्ण जन्माष्टमी’ के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि बंद रखे जाएंगे। शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित शुष्क दिवस में मंदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।

उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जावे। समस्त जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावेगा एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम की जाएगी। 

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