पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना व चौकी प्रभारियों की ली गई समीक्षा बैठक : पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलाने, जुआ/सट्टा पर प्रभावी नियंत्रण लगाने एवं शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने हेतु किया गया निर्देशित

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बैठक में मुख्य रूप से पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 एवं 2018 के आश्रित को क्षतिपूर्ति दिलाने लंबित प्रकरणं जैसे हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, एसिड अटैेक, पाक्सो एक्ट जैसे प्रकरणों में विधिक सेवा प्राधिकरण को इस कार्यालय के माध्यम से भेजने हेतु निर्देशित किया ताकि पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जा सकें।

ITSSO पोर्टल जिसमें धारा 376 भादवि, पाक्सो एक्ट के प्रकरणों में धारा 173(1) (क) के प्रावधानानुसार 60 दिवस के भीतर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने एवं लंबित 60 दिवस से अधिक अवधि के प्रकरणों में सतत् विवेचना कर धारा 173(8) के तहत् अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 26 एवं 27.08.22 को जुआ एवं सट्टा अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था जिनमें 11 प्रकरण सार्वजनिक जुआ एक्ट एवं 12 प्रकरणों में सट्टा एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी पामगढ़, शिवरीनारायण, हसौद, चंद्रपुर द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई गई।

वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होने वाले शिकायतों का निराकरण करने में रूची नहीं लेने वाले थाना प्रभारी जांजगीर एवं डभरा को विशेष अभियान चलाकर शिकायत पत्रों का निराकरण 05 दिवस के अंदर करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में अनिल सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, निकोलस खलखो उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, मोहम्मद तसलीम आरिफ, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती भवानी शंकर खूंटिया, अनुविभागीय  अधिकारी पुलिस डभरा, श्रीमती सविता दास वैष्णव उप पुलिस अधीक्षक अजाक, लीला शंकर कश्यप अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा, संदीप मित्तल उप पुलिस अधीक्षक यातायात एवं सभी थाना/ चौकी प्रभारी उपस्थित रहे

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!