तांबा तार चोरी के मामले में आरोपी गिरफतार, लगभग 20 किलो तांबे का जला हुआ तार जप्त

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मुकेश अहिरवार पिता सरजू प्रसाद उम्र 45 साल निवासी अग्रवाल कॉम्प्लेक्स एक्सिस के पास  कोरबा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम कंपनी लि० की ओएलटी मशीन नेटवर्क सुविधा को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए स्थान पथर्रीपारा इंदिरा चौक सीएसईबी कालोनी में दिनांक 08.08. 2022 का स्थापित किया गया था। दिनांक 13.08.2022 को साईट पर गया तो पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ओडीसी मशीन का दरवाजा तोडकर कॉपर एवं एल्युमिनियम का केबल जिसकी कीमती लगभग 45000/- रूपये एवं ओडीसी कीमती एवं ओडीसी उपकरण को तोड़कर क्षति पहुंचाया गया प्रार्थी की रिपोर्ट पर दिनांक 26.08.2022 को चौकी रामपुर में अपराध कमांक 782/2022 धारा 379 भादवि कायम किया गया। विवेचना दौरान मुखबिर के  माध्यम से मिली सूचना मिला की राहुल डिक्सेना नामक युवक जियो कंपनी का केबल वायर को चोरी कर जलाकर रखा है। उक्त सूचना के आधार पर आरोपी राहुल डिक्सेना पिता श्री विजय डिक्सेना उम्र 28 साल निवासी पथर्रीपारा, पुलिस सहायता केन्द्र कोरबा जिला कोरबा (छ0ग०के पास से एक सफेद रंग का प्लास्टिक बोरी में भरा लगभग 10 किलो ताँबे का तार जला हुआ एवं एक पीला रंग का प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ लगभग 10 किलो तॉबे को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को अपराध धारा 379 भादवि के अंतर्गत गिरफ्तार कर  न्यायिक रिमांड में भेजा गया है ।

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