जमीन की अवैध प्लाटिंग कर आम लोगों से धोखाधड़ी कर ब्रिकी करने वाले पाँच आरोपी गिरफ्तार, सभी आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध

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आरोपियों द्वारा जांजगीर एवं नैला क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर की है अवैध प्लाटिंग

आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु किया गया था विशेष टीम का गठन

आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग)(3), 420 भादवि के अंतर्गत अपराध हुआ पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा  

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र जांजगीर नैला में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कालोनी निर्माण पर रोक लगाने तथा कार्यवाही करने के लिये एसडीएम जांजगीर एवं चांपा के नेतृत्व में 02 जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें तहसीलदार, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जिला जांजगीर-चांपा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला एवं चांपा को सदस्य बनाया गया है।

गठित जांच दल द्वारा नगर के विभिन्न स्थलों में जाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें आरोपी अनवर खान उम्र 44 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 बाजार पारा जांजगीर द्वारा पेण्ड्री खार, नकुल कहरा उम्र 37 वर्ष निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर जांजगीर द्वारा पेण्ड्री रोड, पुष्पेन्द्र कुमार आदित्य उम्र 40 वर्ष निवासी समलाई चौक खोखरा द्वारा नैला रेल्वे फाटक के पास, राकेश साहू उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 09 जांजगीर द्वारा नैला रेल्वे फाटक के पास एवं अर्जुन थवाईत उम्र 70 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 06 जांजगीर द्वारा जोबी खार में बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति एवं अनुमति के जमीन को भूखण्डों में विभाजित करना पाया गया।

प्रथम दृष्टया आरोपियों द्वारा किये जा रहे प्लाटिंग कालोनी निर्माण हेतु किया जाना प्रतीत होने एवं कालोनी विकास हेतु नगर पालिका से अनुमति नहीं लेने से मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आरोपियों का कृत्य छ. ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339  (ग)(3) के अधीन अवैधानिक एवं दण्डनीय अपराध होने से सभी आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में पृथक-पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु  थाना जांजगीर, चौकी नैला एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों को उनके घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर घेराबंदी कर आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। विवेचना के दौरान जमीन का प्लाटिंग कर बिकी करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज आरोपियों द्वारा प्रस्तुत नहीं करने एवं जमीन का प्लांटिग किया जाना स्वीकार गया है।

गवाहों के कथनों से यह तथ्य ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा प्लाटो की बिक्री ग्राहको को यह कहकर किया गया है कि प्लाट बिक्री पूर्व शासन के सभी नियम का पालन किया गया है एवं कालोनी निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया गया है। इस तरह आरोपियों द्वारा आम लोगों के साथ धोखा कारित कर छल पूर्वक प्लाटों की बिकी करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 420 भादवि जोड़ी गई है।

प्रकरण के आरोपी अनवर खान उम्र 44 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 बाजार पारा जांजगीर, नकुल कहरा उम्र 37 वर्ष निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर जांजगीर, पुष्पेन्द्र कुमार आदित्य उम्र 40 वर्ष निवासी समलाई चौक खोखरा, राकेश साहू उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 09 जांजगीर एवं अर्जुन थवाईत उम्र 70 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 06 जांजगीर को दिनांक 30 अगस्त 22 को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश कुमार साहू, उपनिरीक्षक – बी.पी. तिवारी, अवनीश श्रीवास,  सनत मात्रे; हायक उपनिरीक्षक – राम खिलावन साहू, भरत राठौर; प्रधान आरक्षक – मुकेश यादव, जगदीश अजय, रमेश त्रिपाठी; आरक्षक – दिलीप सिंह, सुनील सूर्यवंशी, खिलेन्द्र कर्ष एवं सुशांत राठौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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