पुलिसकर्मियों से मारपीट एवं गाली-गलौच करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

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प्रकरण में सम्मिलित चार आरोपियों को पूर्व में न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जा चुका है, एक आरोपी घटना दिनांक से था फरार

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

दिनांक 29 जनवरी 22 को पेट्रालिंग के दौरान ग्राम छोटे मचाईपुर के जंगल ग्राम बेलटुकरी में ग्राम खिसोरा निवासी संग्राम रात्रे कच्ची महुआ शराब की बिक्री करता है जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पंतोरा स्टाफ ग्राम मधाईपुर जंगल पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया, जहॉ पुलिस को आता देख एक व्यक्ति कच्ची महुआ शराब को छोड़कर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम  संग्राम सिंह रात्रे उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम खिसोरा बताया जिसके कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। आरोपी संग्राम सिंह रात्रे द्वारा उपस्थित पुलिस स्टाफ से अश्लील गाली गलौच करने लगा उसी दौरान संग्राम रात्रे की मां डण्डा लेकर आ गई जिसके द्वारा पुलिसकर्मियों से मारपीट किया गया उसके बाद संग्राम रात्र, उसकी मां उसका पिता विष्णु रात्रे उसकी पत्नि तथा भाई वीर सभी एक राय होकर डण्डा फावड़ा से मारपीट करने के लिये पुलिस स्टाफ को जान से मारने की धमकी देते हुए झूमा झपटी करने लगा और गाली-गलौच कर जंगल की तरफ भाग गये।

जिस पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 47/22 धारा 294, 332, 353, 506,147,148,186 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी विष्णु रात्रे को दिनांक 25 फरवारी 22, संग्राम सिंह रात्रे व सुमित्रा को दिनांक 20 अप्रैल 22, श्रीमति स्मृति रात्रे को दिनांक 12 सितंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

प्रकरण का आरोपी वीर सिंह घटना दिनांक से फरार था आरोपी के घर आने की सूचना प्राप्त होने पर दबिश देकर आरोपी वीर सिंह रात्रे को दिनांक 15.09.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक कामिल हक, सहायक उपनिरीक्षक गिलबेटिन आरक्षक – संत कुर्रे, माधव उजीर रमेश नेताम, रविलाल कर्ष, नंदकुमार पटेल एवं कृष्णा महिलांगे का सराहनीय योगदान रहा।

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