जांजगीर-चांपा जिले के संक्षिप्त समाचार……!

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा जिले में अब तक 1221.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज,

जिले में 1 जून से 16 सितम्बर तक 1221.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। गत वर्ष इसी अवधि में 981 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील जांजगीर में 1244.1, मिलीमीटर, अकलतरा 1212.9, बलौदा 1222.5, नवागढ 1499.6, पामगढ़ 1237.2, चांपा 1759, सक्ती 1053.1, जैजैपुर 1065, मालखरौदा 1074.6, डभरा 1102.9 शिवरीनारायण 1426.3, बम्हनीडीह 1326.4, सारागांव 901.8, नया बाराद्वार 1047.3 और अड़भार तहसील में 1155 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति की बैठक 23 सितम्बर को

महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण की सुनवाई के लिए जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति की बैठक 23 सितम्बर को दोपहर 12 बजे जिला कार्याक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित की गई है।  जिला कार्यक्रम अधिकारी सह पदेन सदस्य महिला एवं बाल विकास ने सभी संबंधितों को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का आग्रह किया है।

आकस्मिक मृत्यु के 02 प्रकरणों में 08 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आकस्मिक आपदा में मृत्यु के 02 प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 08 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है। जिले की तहसील तहसील सारागांव के ग्राम चोरिया के पंकज कुमार का आकाशिय बिजली (गाज) गिरने से मृत्यु होने पर उनके पिता कृष्ण कुमार थवाईत और तहसील शिवरीनारायण के ग्राम कनस्दा निवासी श्रीमती दरसमति का सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस संतोष कुमार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा का हाई स्कूल में हुआ उन्नयन

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जिला जांजगीर-चांपा के बलौदा ब्लाक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा का उन्नयन हाई स्कूल में किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कुमुदिनी बाघ द्विवेदी ने उन्नयित शाला से संबंधित बीईओ एवं प्राचार्य को निर्देशित किया है कि उन्नयित शाला में छात्र-छात्राओं को प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पालन प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जांजगीर-चांपा को प्रस्तुत करें।

स्वाईन फ्लू एन्फ्लुएन्जा से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी

स्वाईन फ्लू एन्फ्लुएन्जा (एच वन एन वन) से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी करते हुए आम जनता से इससे बचाव एवं सुरक्षा के लिए उपाय अपनाते हुए आवश्यकतानुसार जांच कराने की अपील की गई है। स्वाईन फ्लू एन्फ्लुएन्जा एच वन एन वन श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला संक्रामक रोग है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार स्वाईन फ्लू एन्फ्लुएन्जा एच वन एन वन के लक्षण के अंतर्गत बुखार के साथ खाँसी, सिरदर्द, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खरास इसके प्रमुख लक्षण है तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी इससे ग्रसित हो सकते है । स्वाईन फ्लू एन्फ्लुएन्जा एच वन एन वन से बचाव और सुरक्षा के लिए छीकते एवं खांसते समय मुंह को रूमाल या कपड़े से अवश्य ढके, नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन या साफ पानी से धोएं। बुखार, खांसी, जुकाम, छींक, गले में खरास, आखो में लाली, सांस लेने में कठिनाई के लक्षण वाले व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी अवश्य बनाकर रखें, भीड़ वाली सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें, बच्चों को फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह पर ही स्कूल भेजे, घर में कमरे की खिड़की खुली रखें ताकि बाहर की स्वच्छ हवा आए, निष्प्रयोजन सामग्री का उचित निस्तारण करे, बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुहं एवं नाक को न छुएं, यदि आपको फ्लू के लक्षण लगें तो घर पर ही रहें, स्कूल, कार्यालय अथवा भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं, पर्याप्त नींद ले, पौष्टिक भोजन का सेवन करे और शरीर को क्रियाशील रखें। स्वाईन फ्लू एन्फ्लुएन्जा एच वन एन वन से ग्रसित होने पर सामान्य उपचार से तीन दिन में लाभ न हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय में सैम्पल संग्रहित कराये एवं मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच करायें। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाईन फ्लू एन्फ्लुएन्जा एच वन एन वन से बचाव के लिए उपरोक्त लक्षण पाये जाने पर बचाव के उपाय एवं सुरक्षा अपनाते हुए आवश्यकतानसार स्वास्थ्य केन्द्रों में सैंपल संग्रहण कराते हुए आवश्यकतानुसार जांच कराने की अपील की गई है।

आई.टी.आई. सक्ती में 20 सितम्बर को रोजगार पंजीयन शिविर एवं प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन, सेल्स एग्जीक्यूटिव एवं फील्ड ऑफिसर के पदों पर होगी भर्ती

जिला रोजगार कार्यालय जॉजगीर-चांपा द्वारा युवाओं को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से शासकीय आई.टी.आई. सक्ती (नंदेली भांठा) में रोजगार पंजीयन, नवीनीकरण एवं प्लेसमेंट कैंप का आयोजन मंगलवार 20 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक किया जा रहा है। रोजगार पंजीयन शिविर में नया पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य किया जायेगा। नया पंजीयन के लिये सभी युवाओं को च्वाईस सेंटर से ऑनलाईन कराकर सत्यापन हेतु अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं जाति, निवास आदि प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में नव किसान बॉयो प्लॉटेक लिमिटेड बिलासपुर द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव एवं फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें शैक्षणिक योग्यता सेल्स एग्जीक्यूटिव हेतु न्यूनतम 10वी, 12वी उत्तीर्ण एवं फील्ड ऑफिसर के लिये बीएससी एग्रीकल्चर उत्तीर्ण रखी गई है। चयनित उम्मीद्वारों का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ ही रहेगा। प्लेसमेंट कैंप एवं रोजगार पंजीयन शिविर में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदक, आवेदिका अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं आधारकार्ड की छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होकर रोजगार पंजीयन, नवीनीकरण, पंजीयन मार्गदर्शन में भाग ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला 17 सितम्बर को जांजगीर में

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एवं व्यापक प्रचार- प्रसार के लिए 17 सितम्बर  2022 को जांजगीर में पूर्वान्ह 11:00 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में  कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा । जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम के राऊत, राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल और श्री धनवेन्द्र जायसवाल के अलावा सयुंक्त संचालक धनंजय  राठौर  सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी देंगे।

राज्य सूचना आयुक्तगण जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बंधित समस्याओं का समाधान करेंगे और जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रश्नों का जवाब देंगे। कार्यशाला में सर्व जन सूचना अधिकारी जिला जांजगीर -चांपा/सक्ती को कार्यशाला में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए है ।

बंदर से घायल बालिका हेतु मुआवजा स्वीकृत

वन परिक्षेत्र बलौदा अन्तर्गत श्री अशोक कुमार मिरी के पुत्री कु. नेहा मिरी, उम्र-14 वर्ष ग्राम-बाना, पो.आ. पंडरिया थाना तह अकलतरा जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अपने घर पर कपड़ा सूखाने के दौरान जंगली बंदरों द्वारा घायल करने के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा आवेदक श्री अशोक कुमार मिरी के पुत्री कु. नेहा मिरी कोउनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा देयक के आधार पर कुल क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि रूपये 50,000 (पचास हजार) स्वीकृत किया गया है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत बजट मद 10-2406-3896 हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनघायल करने पर क्षतिपूर्ति मुआवजा के तहत् भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

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