आदतन गुण्डा बदमाश को जिला बदर करने के लिए कलेक्टर जांजगीर-चांपा को भेजा गया प्रतिवेदन, आरोपी फैजल खान के विरूद्ध थाना चांपा में अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध एवं 01 प्रकरण में की गई है प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

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छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही हेतु भेजा गया प्रतिवेदन

आरोपी के विरूद्ध गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, मारपीट  एवं लूट संबंधी अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

फैजल खान के विरूद्ध मारपीट, गाली गलौच करने लूट जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर उसके विरूद्ध वर्ष 2016 में अपराध क्रमांक 301/16 धारा 294,506,323,34 भादवि, दिनांक 30 नवंबर 2016 को अनावेदक फैजल अपने साथियों के साथ प्रार्थी आकाश गुप्ता से मारपीट करके सोने का चैन लूट लिये थे, जिस पर अपराध क्रमांक 306/16 धारा 323, 394, 148, 128, भादवि, दिनांक 29 जुलाई 17 को प्रार्थी परमेश्वर श्रीवास निवासी मुड़पार से 51,200/- रूपये नगद एवं मोबाईल फैजल खान द्वारा अपने साथियों के साथ लूट लेने पर अपराध क्रमांक 194/17 धारा 392 भादवि कायम किया गया था; जिसमें आरोपी फैजल खान को 05 वर्ष की सश्रम करावास तथा 100 रूपये का अर्थदण्ड दिया गया है। दिनाँक 18 अप्रैल 22 को अनावेदक अपने साथियों सहित प्रार्थी क्रांति चौहन से मारपीट किया था, जिस पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 154/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि का कायम कर गिरफ़्तारी की गई है, अनावेदक वर्ष 2021 में थाना जांजगीर क्षेत्र में प्रार्थी प्रकाश अग्रवाल से मारपीट किया था, जिस पर अपराध क्रमांक 399/21 धारा 294,506,323,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

अनावेदक फैजल खान उम्र 28 वर्ष निवासी बरपाली चौक चांपा दुस्साहसी प्रवृत्ति एवं लोगों के साथ मारपीट करना, डराना धमकाना, लड़ाई झगड़ा की शिकायत पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 110 जा.फौ. के अंतर्गत  कार्यवाही की गई है। इसके बावजूद भी फैजल खान के अपराध, गुण्डागर्दी, मारपीट करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है; जिसे ध्यान में रखते हुए फैजल खान के विरूद्ध छ.ग.रा.सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अन्तर्गत जिला जांजगीर-चांपा व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बाजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की ओर प्रेषित किया गया है।

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