जमीन बिक्री के विवाद में हत्या करने वाले दो आरोपियों को दी गई फांसी की सजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय ने सुनाया फांसी का फैसला

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जिला जांजगीर-चांपा न्यायालय के इतिहास में पहली बार आरोपियों को फांसी की सजा से दण्डित किया गया

आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 456/21 धारा 302,34 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा  

दिनांक 20 नवम्बर 21 को ग्राम तुस्मा सरपंच कमल पटेल द्वारा मोबाईल फोन से सूचना दिया की गांव के भागवत साहू जो कि ग्राम तुस्मा का पंच है, जिसकी हत्या कर दिया गया है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर शिवरीनारायण पुलिस स्टाफ तुस्मा सबरिया डेरा जाकर मौके पर तस्दीक करने पर पाया गया कि भागवत साहू की हत्या सोहित केंवट एवं सुनील केंवट के द्वारा धारदार हथियार लोहे के कत्ता से गर्दन एवं सिर में वार कर हत्या किया गया।

प्रार्थी प्रेमलाल साहू कि रिपोर्ट पर मौके पर देहाती नालसी एवं मर्ग अपराध कायम कर धारा 302,34 भादवि एवं धारा 174 जा.फौ. कायम कर पंचनामा एवं पोस्ट मार्टम कार्यवाही किया गया। विवेचना दौरान सोहीत केंवट एवं सुनील केंवट हत्या कर गांव के पानी टँकी में चढे़ होने की जानकारी होने पर निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को  समझाईश देकर नीचे उतार कर हिरासत में लिया गया। आरोपियों से मेमोरेण्डम के आधार पर जमीन बिक्री रकम लेन-देन की बात पर से मृतक भागवत साहू को धारदार कत्तानुमा हथियार से मारकर हत्या करना स्वीकार करने पर आरोपी सोहित केंवट के कब्जे से एक लोहे का धारदार कत्ता एवं अन्य सामग्री बरामद कर दिनांक 20 नवम्बर 21 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 

विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मृतक का कपड़ा एवं विडियो को जप्त कर एफएसएल एवं साईबर सेल से परीक्षण कराया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोपी सोहित केंवट उम्र 28 वर्ष एवं सुनील कुमार केंवट उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी तुस्मा सबरिया डेरा थाना शिवरीनारायण के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 10 फरवरी 2022 को माननीय न्यायालय पेश किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा विचारण करते हुए प्रकरण में साक्षियों का शीघ्र परीक्षण कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत प्रकरण के विवेचक निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण का भी परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित जाने पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय जांजगीर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19 सितंबर 22 को आरोपी सोहीत केंवट एवं सुनील केंवट को फांसी की सजा एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस कार्यवाही में शासकीय अधिवक्ता राजेश पांडेय एवं विवेचक निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय कार्य रहा।

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