कोटपा अधिनियम उल्लंघन को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर सप्ताह में दो दिन की जा रही कार्यवाही, अब तक काटे 46 चालान

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सार्वजनिक स्थानों पर संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध का बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है अनिवार्य

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, बिलासपुर

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्ती बरती जा रही है। उल्लंघन करने वालों पर अब सप्ताह में दो दिन यानि मंगलवार एवं शुक्रवार को छापामार कार्यवाही की जा रही है। अब तक 46 लोगों का चालान काटकर 9,310/- रूपए जुर्माना वसूल किया गया।

जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसपर कार्यवाही करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया था। जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने तथा अधिनियम का उल्लंघन होने पर प्रत्येक सप्ताह के दो दिन निरीक्षण एवं चालानी कार्यवाही किए जाने वाले विशेष दल में  पुलिस विभाग से दो कर्मचारी बतौर सदस्य के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया था। इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने सभी थाना प्रभारियों को स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त इंफोर्समेंट दल द्वारा अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की जा रही है।

इस बारे में सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया: “तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है। साथ ही साथ सार्वजनिक संस्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन होने पर 200/- रूपए तक का चालान किया जा सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली चीजें जैसे कि एस्ट्रे, लाइटर, माचिस आदि भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे स्थान भी लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां लोग बैठकर समूह में धूम्रपान कर सकें जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध और बनाए गए कानून का पालन कराए जाने के लिए दल विशेष गठित दल द्वारा औचक निरीक्षण और चालानी कार्रवाई सप्ताह में दो दिन यानि मंगलवार एवं शुक्रवार को की जा रही है।“

अब तक काटे 46 चालान –

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद का उपयोग एवं खरीद-बिक्री किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन उत्पादों का विज्ञापन करने की भी मनाही है। कोटपा अधिनियम की धारा एवं इसके तहत निर्धारित तंबाकू उत्पाद निषेध सूचना पटल को प्रदर्शित किया जाना भी अनिवार्य है। विशेष टीम द्वारा औचक निरीक्षण कर चालानी कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में अगस्त 2022 से अब तक कुल 46 चालान काटे गए हैं और 9,310/- रूपए जुर्माना किया गया है।“

अनिवार्य है बोर्ड लगाना

सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय सार्वजनिक स्थानों – पान ठेले, चाय दुकान, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान,  लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ इन सार्वजनिक स्थानों पर संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।

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