चोरी के कबाड़ का फर्जी बिल प्रस्तुत कर असली बताने के आरोप में आदतन कबाड़ी मुकेश साहू हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल
September 28, 2022रामपुर पुलिस चौकी द्वारा धारा – 420, 467, 468, 471 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा
आदतन कबाड़ी मुकेश साहू को चोरी के कबाड़ का फर्जी बिल प्रस्तुत कर वैध रूप से कबाड़ खरीदी करना साबित करने की साजिश रचने के आरोप में रामपुर पुलिस चौकी द्वारा धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 6 सितंबर 2022 को पुलिस चौकी रामपुर के द्वारा एक पिक-अप क्रमांक सीजी 12 एस 1774 को कबाड़ से भरे हुए लावारिश हालत में जप्त किया था, लगभग 1 सप्ताह तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा वाहन पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। किंतु 1 सप्ताह के बाद आरोपी मुकेश साहू के द्वारा माननीय न्यायालय में उक्त वाहन में भरे हुए कबाड़ को स्वयं के द्वारा वैध रूप से खरीदी कर बिक्री हेतु ले जाने का दावा प्रस्तुत कर कबाड़ को सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। वाहन में लोड कबाड़ खरीदी का फर्जी बिल तैयार कर पुलिस चौकी रामपुर में प्रस्तुत किया गया।
चौकी प्रभारी रामपुर उप निरीक्षक कृष्णा साहू को उक्त बिल पर संदेह होने पर मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह को दी गई। संतोष सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में उक्त बिल की जांच की गई तो पाया गया कि आरोपी मुकेश साहू द्वारा फर्जी बिल पेश कर न्यायालय के माध्यम से कबाड़ सामग्री को सुपुर्दनाम पर प्राप्त करने का षडयंत्र रचा गया था।
मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक – 909/2022 धारा 420 ,467,468 , 471 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी मुकेश साहू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश पारित किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी मुकेश साहू को थाना दीपका में दर्ज ऐसे ही मामले में कटघोरा न्यायालय द्वारा 3 वर्ष की सजा दी जा चुकी है, जिस पर आरोपी अपील पर है।