कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए
ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी
किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी
राजनांदगांव. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पत्र को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में कोविड-19 प्रसार की संभावना को रोकने के लिए ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जाए जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्रवाई प्रात:10 बजे तक संपन्न कर ली जाए। शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुए झण्डा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् व्यक्तियों के मध्यम कम से कम दो मीटर या 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जाये। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत 28 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित
राजनांदगांव. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत स्व-उद्यम स्थापित करने वाले शिक्षित व इच्छुक युवाओं से 28 अक्टूबर 2021 तक आवेदन आमंत्रित की गई है। योजनांतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंक शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम 2 लाख रूपए ऋण, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए ऋण तथा उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए ऋण का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवक-युवतियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयुक्त जिला कार्यालय हॉल नंबर 1 राजनांदगांव में प्रस्तुत कर सकते हंै। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।
शासन द्वारा जिले में पुनर्वास योजना के तहत समस्त 116 नक्सल पीडि़तों को दी गई सुविधाएं, 72 नक्सल पीडि़तों को मिली शासकीय नौकरी
राज्य शासन द्वारा 99 नक्सल पीडि़तों को 1 करोड़ 72 लाख रूपए तथा केन्द्रीय आर्थिक सहायता के तहत 29 नक्सल पीडि़तों को 1 करोड़ 1 लाख रूपए की दी गई सहायता
राजनांदगांव. शासन द्वारा जिले में नक्सल पीडि़तों को पुनर्वास योजना के तहत सुविधाएं एवं आर्थिक सहायता प्रदान की गई हैं। शासन द्वारा नक्सल पीडि़तों को मुख्यधारा से जोडऩे तथा उनके पुनर्वास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में पुनर्वास योजना के तहत कुल 116 नक्सल पीडि़तों को सुविधाएं दी गई हैं। जिसमें 72 को शासकीय नौकरी, 17 को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदान की गई है। राज्य शासन द्वारा 99 नक्सल पीडि़तों को 1 करोड़ 72 लाख रूपए तथा केन्द्रीय आर्थिक सहायता के तहत 29 नक्सल पीडि़तों को 1 करोड़ 1 लाख रूपए की सहायता दी गई है। 4 नक्सल पीडि़त बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कालरशिप अथवा राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव संस्थान से आर्थिक सहायता दी गई। वहीं 116 नक्सल पीडि़तों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत राशन कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। 95 पीडि़तों को यात्री बसों में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।