महिला संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार त्वरित कार्यवाही
आरोपियों के विरूद्ध चौकी नैला में अपराध क्रमांक 701/2022 धारा 306, 498ए, 34 भादवि पंजीबद्ध
आरोपी पति बलराम बरेठ एवं सास सुमित्रा बाई बरेठ को दिनांक 12 अक्टूबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
चौकी नैला के मर्ग क्रमांक 122/2022 धारा 174 जा.फौ की जांच में मृतिका के परिजनों के कथन के आधार पर उसके पति बलराम बरेठ के द्वारा शराब पीकर एवं सास सुमित्रा के द्वारा दिन भर मोबाईल फोन में व्यस्त रहती हो घर का काम काज नहीं करती हो, बोलकर शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने से तंग आकर मृतिका द्वारा दिनांक 25 से 26 सितंबर 22 के दरम्यिानी रात्रि फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाये जाने पर, प्रकरण में प्रथम दृष्टया धारा 306, 498ए, 34 भादवि का अपराध घटित होना पाया गया। जिस पर आरोपी पति बलराम बरेठ एवं सुमित्रा बरेठ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 701/2022 धारा 306, 498ए, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण नव विवाहिता के प्रताड़ना से संबंधित होने के कारण मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी पति बलराम बरेठ उम्र 32 वर्ष एवं सास सुमित्रा बाई बरेठ उम्र 50 वर्ष दोनों निवासी कन्हाईबंद को उसके घर से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रीना नीलम कुजूर, सहायक उपनिरीक्षक सियाराम यादव, आरक्षक – डमरू सिदार, सतीश राणा एवं महिला आरक्षक – निरमा टोप्पो की सराहनीय भूमिका रही