कुनकुरी के न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू ने 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 14 वर्ष सश्रम के साथ अर्थदण्ड की सजा
October 13, 2022विभिन्न धाराओं में आरोपी को सुनाई गई कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा, अर्थदण्ड न देने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
सागर जोशी, समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कुनकुरी
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू कुनकुरी जिला जशपुर के न्यायालय में खेत से काम कर घर लौट रही 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के अपराध में आरोपी महेन्द्र राम खैरवार को धारा 376 भारतीय दण्ड सहिंता के अपराध में 14 वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर दो वर्ष का सामान्य कारावास के दण्ड की सजा भी सुनाई गई है। शासन की ओर से अधिवक्ता श्रीमती श्यामा महानंद ने पैरवी की।
आरोपी महेन्द्र राम खैरवार पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 341, 366, 376, 506 बी, 323 के अन्तर्गत आरोप था की उसने दिनांक 17 अगस्त 2019 को सायं 4 बजे के लगभग ग्राम बंधाटोली साजबहार पुलिस थाना तपकरा क्षेत्र के अन्तर्गत अरविंद तिर्की के खेत में रोपा लगाकर पैदल अपने घर वापस आ रही पीडिता को मार्ग में बाधा डालते हुए उसे जाने से रोका और उसका अपहरण कर उसे बंधाटोली जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात् दुष्कर्म किया एवं उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
दिनांक 18 अगस्त 2019 को पीडिता द्वारा थाना तपकरा में उपस्थित होकर अपने साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए घटना का पुरा विवरण भी बताया गया। लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार खेत में काम कर लौट रही पीड़िता को आरोपी महेन्द्र खैरवार ने पीछे से आकर पकड़ लिया और खिचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा, इस दौरान चिल्लाने पर आरोपी महेन्द्र खैरवार द्वारा उसके मुंह एवं गला को दबा दिया गया जिससे उसकी आवाज नही निकल पाई। आरोपी द्वारा बलात् दुष्कर्म किये जाने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई थी और रात्री लगभग 11-12 बजे होश आया तब मौके पर फटी साड़ी को लपेटकर अरविंद के घर पहूंचकर घटना के संबंध में जानकारी दी। दुसरे दिन पीड़िता के पति और पुत्र के द्वारा ढूंढते हुए पहूंचने पर घटना के बारे में जानकारी दी और तपकरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़िता की रिपोर्ट पर तपकरा पुलिस ने आरोपी महेन्द्र खैरवार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 74/2019 धारा 341, 366, 376, 506 बी एवं 323 के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई। आरोपी के विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से 7 मार्च 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने आरोपी महेन्द्र खैरवार को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाकर दोष सिद्ध ठहराया गया।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुनकुरी पीठासीन अधिकारी अतीज कुमार राजभानू द्वारा आरोपी महेन्द्र खैरवार के इस कृत्य की गंभीरता को देखते हुए धारा 376 भारतीय दण्ड संिहता के अपराध में 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 2 वर्ष का सामान्य कारावास भुगतना होगा। भारतीय दण्ड संिहता की धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को 2 वर्ष का सामान्य कारावास भुगतना होगा। धारा 341 के अपराध में 1 माह का सामान्य कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को एक सप्ताह का सामान्य कारावास भुगतना होगा। धारा 323 के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को 3 माह का सामान्य कारावास भुगतना होगा। धारा 506-बी के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को 1 वर्ष का सामान्य कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी सजाएं साथ साथ भुगतना होगा।