समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने कलेक्टोरेट सभाक्षक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 के सुगम क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली। बैठक में सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाने एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा किया गया।
कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा निवेश क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में किए गए अनधिकृत भवनों को नियमित करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम का सरलीकरण किया गया है इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करके लोगों को इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बिना भवन अनुज्ञा के तथा भवन अनुज्ञा से विचलन कर किए गए आवासीय व गैर आवासीय निर्माण को जिसमें नियमानुसार वाहन पार्किंग एवं पहुच मार्ग नहीं है नियमित किए जाने की प्रक्रिया के बारे मे जानकारी भी लोगों को जानकारी देने की बात कही।
बैठक में बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए 14 जुलाई 2022 को अधिसूचित दिनाँक घोषित किया गया है जिससे एक वर्ष में नगरीय निकायों तथा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन लिए जाएंगे। जिसमें भूमि स्वामित्व के लिए खसरा, नक्शा, भवन निर्माण तिथि सत्यापन के लिए बिजली बिल, सम्पत्ति कर, पूर्व से प्राप्त भवन, विकास अनुज्ञा, भवन का नक्शा व पार्किंग गणना रिपोर्ट, भवन के चारो ओर के फोटो देना आवश्यक होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिला नियमितीकरण प्राधिकारी समिति द्वारा जिले मे प्राप्त आवेदनों को नियमित किए जाने का निर्णय लिया जाएगा।