दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में जेल

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आरोपी गुरु महंत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 455/22 धारा 363, 366,376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

महिला एवं नाबालिबालिका सम्बन्धी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

थाना चांपा क्षेत्रांतर्गत रहने वाले पीड़ित ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 01 अक्टूबर 22 को शाम 5:00 बजे तक घर वापस नहीं आने पर आसपास पतासाजी किया गया। पता नहीं चलने पर पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 455/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद कर उसका कथन लिया गया, जिसमें आरोपी गुरु महंत द्वारा भगाकर ले जाना एवं दुष्कर्म करना बताने पर, प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी गुरू महंत निवासी भदरा थाना सारागांव को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया जिस पर आरोपी को 12 अक्टूबर 22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, थाना प्रभारी चांपा सहायक निरीक्षक रामप्रसाद, प्रधान आरक्षक अजय कृष्ण चतुर्वेदी, आरक्षक – विरेंद्र टन्डन, गौरीशंकर राय, धर्मेन्द्र तिवारी एवं श्रीकांत सिंह का विशेष योगदान रहा।

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