तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के क्रियान्वयन के लिए स्कूल स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, तंबाकू उपयोग के दुष्प्रभावों से स्कूली छात्रों को कराया अवगत

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स्कूल के छात्र-छात्राओं को तंबाकू निषेध अधिनियम के प्रावधानों की भी दी गई जानकारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

“जिंदगी चूनो तंबाकू नहीं” की सीख देते हुए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के क्रियान्वयन के लिए स्कूल स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के कई स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं को तंबाकू या तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों एवं बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थानों एवं उसके आसपास इन उत्पादों की खरीद-बिक्री के प्रतिबंधित होने और इसके लिए बनाए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी भी दी गई।

जिले के चिल्ड्रन वैली हायर सेकेंडरी स्कूल,  डॉक्टर बी आर अंबेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल,  परिजात हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय देवरीखुर्द हायर सेकेंडरी स्कूल में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं को भारत सरकार द्वारा जारी तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के क्रियान्वयन हेतु विशेष जानकारी भी प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. बी.के. वैष्णव ने बताया; “प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला इकाई को 110 स्कूलों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत स्कूल जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, साथ ही साथ तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना हैI

पूर्व में जिला प्रशासन के सहयोग से 76 स्कूलों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हैI इस साल का लक्ष्य जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त किया जाना हैI तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का क्रियान्वयन जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में किया जाना है चाहे वह स्कूल शिक्षा से जुड़े हो या उच्च शिक्षा से, जिसके लिए जिले के विश्वविद्यालय महाविद्यालय व शिक्षा विभाग से समन्वय कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है|” कार्यक्रम का संचालन सोशल वर्कर सुनील श्रीवास एवं द यूनियन के तकनीकी सहयोग से किया गयाI

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास हो रही चालानी कार्रवाई- जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम बिलासपुर एवं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत गठित टीम द्वारा शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में आने वाले तंबाकू विक्रय केंद्रों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही वहां पर तंबाकू युक्त पदार्थों के विक्रय को प्रतिबंधित भी किया जा रहा है। यह है मापदंड- तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के अंतर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थानों को कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत धूम्रपान निषेध एवं तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड प्रदर्शित किए जाने हैं, साथ ही शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के विक्रेता नहीं होने चाहिएI

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