अवैध विस्फोटक फटाखा बिक्री करने वाले 03 आरोपी गिरफतार, पुलिस नें विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत की कार्यवाही, आरोपियों के कब्जे से 24 किलोग्राम पटाखा कीमती 16380 रुपया बरामद कर किया गया जप्त

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आरोपी रघुराज सूर्यवंशी, भवानी लाल थवाईत एवं शहाजन बरेठ के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

अवैध पटाखा भण्डारण एवं विक्रय करने वालों पर की जा रही लगातार कार्यवाही

 समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 21-22.10.22 को थाना सारागांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमरीद निवासी रघुराज सूर्यव्ंशी,  ग्राम चोरिया निवासी भवानी लाल थवाईत एवं ग्राम रोहदा निवासी सहाजन बरेठ  अवैघ रूप से फटाखा बिक्री हेतु अपने-अपने कब्जे में रखे है। जिसकी सूचना पर सारागांव पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया, जहाँ ग्राम कमरीद निवासी रघुराज सूर्यवंशी उम्र 37 वर्ष के कब्जे से 10  किलो ग्राम चोरिया निवासी भवानी थवाईत से 07 किलो ग्राम एवं ग्राम रोहदा निवासी सहाजन बरेठ से 07 किलो ग्राम अवैध विस्फोटक पटाखा बरामद किया गया जिसे शासन द्वारा विस्फोटकों के भंडारण हेतु जारी दिशा निर्देश का पालन न करते हुए अवैध रूप से भंडारित कर रखा गया पाया गया। जिस पर आरोपी  रघुराज सूर्यवंशी, भवानी लाल थवाईत एवं शहाजन बरेठ के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, सउनि श्याम कुमार राठौर , प्रधान आरक्षक सहेत्तर पाटले, मथुरा प्रसाद केशी, आर. अश्वनी राठौर, आर. कैलाश चंद्रा म. आर. हेमलता राठौर का सराहनीय योगदान रहा।

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