राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान
November 11, 2022समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक एक राष्ट्रव्यापी कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग एवं समन्वय से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने विधिक जागरूकता शिविर व विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ही आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि भारत के संविधान अनुच्छेद 39 ए और इसकी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को 1994 के संशोधन अधिनियम के बाद 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया, जिसके बाद यह दिवस सभी नागरिकों के लिये उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश श्रीवास्तव के द्वारा जेल निरीक्षण के दौरान बंदियों के मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक रूप से सर्वांगीण विकास में खेल के सहायक होने को दृष्टिगत रखते हुए दिए गए। आज जिला जेल रायगढ़ में अभिरक्षाधीन बंदियों हेतु विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे वॉलीबॉल, खो खो, कैरम, शतरंज पुरुष बंदियों हेतु तथा रंगोली प्रतियोगिता कुर्सी दौड़ आदि का आयोजन महिला बंदियों हेतु किया गया, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल रायगढ़ एवं उप जेल सारंगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर भी लगाया गया। जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, जेल अधीक्षक श्री एस.पी. कुर्रे, प्रतिधारक अधिवक्ता श्री थवाईत एवं पैरा लीगल वालिंटियर संतोष सिदार उपस्थित थे। शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, नि:शुल्क विधिक सलाह एवं सहायता, नालसा की प्री अरेस्ट, अरेस्ट तथा रिमांड स्टेज स्कीम, जेल अदालत व जेल लोक अदालत के महत्व आदि के बारे में जानकारी दी गई, जिन बंदियों के निजी अधिवक्ता नहीं थे, उनके लिए नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्ति की कार्यवाही भी की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला जेल रायगढ़ में आज स्वास्थ शिविर का आयोजन भी किया गया। विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले स्तर पर स्कूल, कॉलेज, बाल गृह, आश्रम आदि स्थानों पर भी विधिक साक्षरता शिविर एवं विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें नालसा की बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं योजना 2015, नालसा की नशा पीडि़तों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं योजना 2015 तथा एसिड हमले के पीडि़तों के लिए विधिक सेवा योजना अंतर्गत बालसंप्रेक्षण गृह रायगढ़, नीलांचल बालगृह रायगढ़, चक्रधर बालिका सदन, आशियाना बालगृह रायगढ़ तथा नई उम्मीद विशेष बालगृह रायगढ़ में निबंध, रंगोली, चित्रकला, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधिक सेवा शिविर में बालसप्रेक्षण गृह में ऐसे अपचारी बालक जिनके स्वयं के अधिवक्ता नहीं थे, उनका विधिक सेवा आवेदन नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्ति के लिए भराया गया। आज अभियान के दौरान नालसा की मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं स्कीम के तहत भी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में पैरा लीगल वालिंटियर हरीश षड़ंगी द्वारा एक मानसिक रोगी को तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर प्राथमिक जांच एवं उपचार कराया गया। साथ ही नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं योजना के अंतर्गत ऐसे पीडि़त श्रमिकों जिनको उनका श्रमिक लंबे अवधि से प्राप्त नही हुआ है के आवेदन प्राप्त कर सहायता हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई। आज जिले में वृद्ध आश्रम में आयोजित विधिक सेवा शिविर में भी एक वृद्ध का भरण पोषण हेतु करुणा अभियान के अंतर्गत आवेदन लिया गया। इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर भी विधिक सेवा शिविर एवं विभिन्न गतिविधियों का आयोजन पैरा लीगल वालिंटियर की गठित टीम द्वारा किया गया है।