नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी के कब्जे से नाबालिग अपहृता को किया गया बरामद, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में जेल !

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आरोपी के अविनाश चॉवला उम्र 21 वर्ष निवासी दर्राभाठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 177/22 धारा 363, 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सारागांव क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 28 अक्टूबर 22 के करीबन 12:00 बजे घर से स्कूल जाने के लिये निकली थी, जो स्कूल से वापस घर नहीं आई। पीड़ित की नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना सारागांव में दिनांक 29 अक्टूबर 22 को गुम इंसान क्रमांक 32/2022 एवं अपराध क्रमांक 177/2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण नाबालिग बालिका के अपराध से संबंधित होने एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये अपहृता को अविनाश चॉवला द्वारा भगाकर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर सारागांव पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर अपहृता को अविनाश चॉवला के कब्जे से दिनांक 12 नवंबर 22 को बरामद किया गया। अपहृता का कथन लेने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 28 अक्टूबर 22 को स्कूल जा रही थी, उसी समय ग्राम दर्राभाठा निवासी अविनाश चॉवला आया और मै तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कहते हुये जबरदस्ती अपने साथ ले गया और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई।

आरोपी अविनाश चॉवला उम्र 21 वर्ष निवासी दर्राभाठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को दिनांक 12 नवंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं अपहृता को बरामद करने में उपनिरीक्षक सुरेश ध्रुव, हायक उपनिरीक्षक श्याम कुमार राठौर,हिला प्रधान आरक्षक पुष्पलता साहू, आरक्षक – अश्वनी राठौर, कैलाश चंद्रा एवं रामकुमार कंवर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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