महिला कर्मचारी से गाली-गलौज, मारपीट करने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, आरोपियों के द्वारा स्कूल के अंदर घुसकर मारपीट की घटना को दिया गया था अंजाम !
November 13, 2022आरोपियों के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 522/22 धारा 294, 506, 186, 353, 332, 34 भादवि पंजीबद्ध
आरोपी रहसलाल बघेल, नीरकली बघेल एवं पार्वती बाई को दिनांक 12 नवंबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थियां कुमारी अंजु भारते उम्र 31 वर्ष ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह शासकीय हाईस्कूल पोड़ीखुर्द में व्याख्याता के पद पर पदस्थ है। दिनांक 11 नवंबर 22 को विद्यालय के दीवाल में किसी ने प्रार्थियां के संबंध में अपशब्द लिख दिया था। जिसके संबंध में कक्षा 09वीं एवं 10वीं के छात्रों को कक्षा रूम में पूछताछ की गई थी। इसी बात को लेकर रहसलाल बघेल, नीरकली बघेल एवं पार्वती बाई बघेल द्वारा विद्यालय के अंदर घुसकर प्रार्थियां को अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट कर शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया था।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना चांपा में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 522/22 धारा 294, 506, 186, 353, 332,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रहसलाल बघेल उम्र 36 वर्ष, नीरकली बघेल उम्र 32 वर्ष एवं पार्वती बाई बघेल उम्र 60 वर्ष सभी निवासी पोड़ीखुर्द थाना चांपा को दिनांक 12 नवंबर 22 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, आरक्षक माखन साहू एवं ईश्वरी राठौर का सराहनीय योगदान रहा।