अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने के आरोपी को 09 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
November 25, 2022अपराध क्रमांक 629/2022 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम
नाम पता आरोपी:- सुनील कुमार घसिया पिता मोहन लाल घसिया उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भिलाईबाजार चौकी हरदीबाजार,थाना कुसमुण्डा, जिला कोरबा
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा
पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री संतोष सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री रोबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) द्वारा निजात अभियान के तहत गांजा एवं अवैध शराब एवं नशीली दवाईयों पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चौकी हरदीबाजार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 24.11.2022 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भिलाईबाजार निवासी सुनील कुमार घसिया बाजार मोहल्ला भिलाईबाजार में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहो को साथ लेकर मौके पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी सुनील कुमार के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेन 10 लीटर क्षमता वाले में भरा करीबन 09 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 900/- रूपये को बरामद कर जप्त किया गया, जिससे आरोपी का कृत्य धारा सदर 34 (2) आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 629/2022 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी हरदीबाजार, सउनि. विजय सिंह, आरक्षक प्रवीण राजवाड़े, आरक्षक कमल कैवर्त, आरक्षक गौतम पटेल, आरक्षक गौकरण श्याम का महत्वपूर्ण भूमिका रही