अनियमितता पर सूरजपुर जिले के जूर ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत जूर में डबरी खोदाई में अनियमितता की जाँच अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), तकनीकी सहायक (मनरेगा) द्वारा किया गया।  प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत जूर जनपद पंचायत भैयाथान में पदस्थ पंचायत सचिव मो. अबिदुल हक अंसारी के द्वारा हितग्राही शिवधारी, धर्मपाल, रामदीन, निशा, आयशा खातून, जयराम, वारिश अफी, मो. अफी के निजी भूमि पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत डबरी निर्माण कार्य में बिना कार्य कराये फर्जी तरीके से मस्टर रोल जारी कर कुल राशि 7,58,296 ( सात लाख अन्ठानवन हजार दो सौ छियानवे रुपए) का भुगतान किए जाने के आरोप प्रदर्शित होने के परिणाम स्वरूप कार्यालयीन कारण बताओ सूचना जारी किया गया था।

समाधानकारक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मो. अबिदुल हक अंसारी के द्वारा उक्त कारित कृत्य पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) (2) (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य नियम, 1999 के नियम 3, 4, 5एवं 6 के विपरीत होने के कारण कदाचरण की श्रेणी में पाया गया है।

मो. अबिदुल हक अंसारी, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत जूर जनपद पंचायत भैयाथान को उपरोक्त कृत्य के लिए छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में अपचारी कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबित अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ.ग.) नियत किया गया है

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!