अवैध शराब बिक्री करने वाले तीन आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही, आरोपियों से 60 लीटर महुआ शराब एवं 09 लीटर देशी शराब की गई बरामद.

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अवैध शराब बिक्री करने वालों पर चांपा पुलिस की लगातार प्रभावी कार्यवाही, आरोपी महेन्द्र रात्रे, विजय रात्रे एवं दुकालू राम यादव को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार हो रही कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : दिनांक 13 दिसंबर 22 को थाना चांपा क्षेत्र के मोची मोहल्ला कोरवा पारा निवासी महेन्द्र रात्रे उम्र 23 वर्ष अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखा है, जिस पर चांपा पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया, जहॉ आरोपी के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 561/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

इसी प्रकार आरोपी बिजय रात्रे उम्र 23 वर्ष निवासी मोंची मुहल्ला कोरवा पारा चॉपा अपने घर में अवैध शराब बिक्री कर रहा है, जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, जहॉ आरोपी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर अपराध क्रमांक 560/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

ग्राम सिवनी बहेराडीह मार्ग में अंडर ब्रीज के नीचे रोड किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी प्लेन शराब रखकर बिक्री करने हेतु रखा है, सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, जहॉ आरोपी दुकालू राम यादव उम्र 47 वर्ष निवासी देवरी थाना सारागॉव के कब्जे से 50 पाव देशी प्लेन शराब कुल 09 लीटर बरामद कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 559/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।

इस कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक बेलसज्जर लकड़ा, सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक अजय कृष्ण चतुर्वेदी, प्रधान आरक्षक प्रकाश राठौर, हिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, आरक्षक .ईश्वरी राठौर, आरक्षक माखन साहू एवं आरक्षक रोहित कहरा का विशेष योगदान रहा।

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