टोनही कहकर प्रताड़ित करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियो को भेजा गया न्यायिक रिमांड में
January 5, 2023आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 7/23 धारा 294 506 भारतीय दंड विधान 4,5 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने चौकी पनतोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके पड़ोसी की लड़की विगत कुछ दिनों से बीमार है जिसके कारण हरि , कमला बाई , सुगम बाई एवं लक्ष्मीन बाई दिनांक 31/12/ 2022 को इसके घर के पास में आकर तुम लोग टोनही हो लड़की को टोना जादू किए हो कह कर गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दिये।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 7/23 धारा 294 506 भारतीय दंड विधान 4,5 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के आरोपी हरिप्रसाद, कमला बाई, संगम बाई एवं लक्ष्मीन बाई को दिनांक 5 /1/2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहायक उपनिरीक्षक दिलीप सिंह, प्रधान आरक्षक लखेश्वर कंवर, आरक्षक माधवलाल उजीर एवं महिला आरक्षक करुणा खैरवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।